शनिवार, 23 जून 2018

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016. धारा 38

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                  धारा 38
       गलती और लोप का सुधार
 1)  नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी मैं किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को बिहित रीति से दिया जाएगा।

  2) उपधारा 1 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन संबंधी मामलों को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन संबंधी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा ।

  3) कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थित हो द्वारा अपने  समक्ष  दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा।।

   4) उपधारा 3 के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थित हो के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

   5) नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी की कोई फर्जी यया छल साधित  प्रविष्टि को इस धारा के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है।

   6) इस संहिता  के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख तथा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीत से और ऐसी जांच जो बिहित की जाए, करने के बाद ठीक कर सकेगा।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 37

कतिपय वादों का विवर्जन:--
उत्तराधिकार या अंतरण द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई बात या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथास्थिति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 36

 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 36
अंतरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना:-

 धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी जहां भूमि पर किसी हक या भार को बनाने समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिस के संबंध में अधिकार अभिलेख खतौनी बनाने के लिए तात्पर्रियत कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्री कृत कराया गया है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस तहसीलदार को जिस की अधिकारिता में वह भूमि स्थित है ऐसे प्रपत्र में और ऐसी समय सीमा में जेसी बिहित की जाए सूचना भेजेगा ।।

 2)इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभि लिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख खतौनी में कोई संसोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसा आदेश संबंधित है के संबंध में अद्यतन देय भू राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाए।।





उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 35

अंतरण के मामलों में नामांतरण:--

  (1)धारा 33 या  धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो और ,

(क) यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा
(ख) निरसित
(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख खतौनी को तदनुसार यदि आवश्यक हो संशोधित करने का निर्देश देगा ।

   (2)उप धारा 1 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उप जिला अधिकारी को अपील कर सकता है

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 34

अंतरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य:-

 (1) धारा 33 की उप धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अंतरण से भिन्न अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अंतरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को बिहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है ।

           स्पष्टीकरण:-- इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द अंतरण के अंतर्गत कोई पारिवारिक बंदोबस्त भी है।

  (2) राज्य सरकार इस अध्याय के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में अंतरण के आधार पर प्रविष्ट कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है ऐसी किसी प्रविष्ट के संबंध में देय शुल्क  का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 3 3

 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                धारा-33
  उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण
  1) उत्तराधिकार द्वारा कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के जिसमें भूमि स्थित है राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथा विहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।।।

   2) उपधारा 1 के अधीन  रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक
   ( क )यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख खतौनी में अभिलिखित करेगा ;
   (ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा ।

  3) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलेख न किया गया हो या जो (उपधारा 2 के खण्ड क या ख के अधीन ) राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए  गए आदेश द्वारा व्यथित हो वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है
 4) इस धारा के उपबंध  यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबंधों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अनुसार भूमि प्रबंधक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकार युक्त या आसामी स्वीकार किया गया है।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 32

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                  धारा 32
      अभिलेखों को ठीक करना
   1) कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उप जिलाधिकारी तहसील या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबंधित रूप से अधिकार अभिलेख खतौनी क्षेत्र पंजी खसरा और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हो और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहारों को जिनका किन्ही अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े अभिलिखित करेगा और उनमें किन्ही ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गई थी
【परंतु यह की नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाएगा 】
  2) उपधारा 1 के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अंतर ग्रस्त हो रखे जाने योग्य नहीं होगा।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 31

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 
              धारा 31       
     अधिकार अभिलेख

  1). कलेक्टर विहित प्रपत्र मैं और भी बिहित रीति से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख खतौनी रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा अर्थात -
  (क) समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा धृत सर्वेक्षण  संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल ।
  (ख). ऐसे व्यक्तियों के 【उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार 】या विस्तार और उसमें  सम्बद्ध दायित्व या शर्तें ,यदि कोई हो ;
  (ग).किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उस को देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो ;
  (घ) 【राज्य सरकार केंद्र सरकार ग्राम पंचायत】 या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित या उसमें निहित 【जोत से भिन्न】 भूमि का विवरण;
 (ड़). ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं

  2). सह खातेदारों के अंश के बिहित रीति से निर्धारित किए जाएंगे ।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा - 30

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा - 30
मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण

1) कलेक्टर प्रत्येक ऐसे  ग्राम के लिए बिहित रीति से  मानचित्र और खसरा रखेगा और उसने प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घ तर अंतराल पर जैसा बिहित किया जाय, गांंव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में समस्तत परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा और अपनी ग़लतियों और लोप को समय-समय पर पाई जाए भी ठीक कराएगा।।

2) मिन्जुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक बिभाजन किया जायेगा। और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संसोधित किया जायेगा ।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा - 29

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा - 29

ग्रामो की सूची-
      1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उस का अनुरक्षण करेगा जिसमें उसकी जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा
क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हैं ।
ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हो ।
ग)  ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं ।

        2) रजिस्टर का प्रत्येक 5 वर्ष में या ऐसे दीर्घ तर अंतराल पर जिसे पेश किया जाए पुनरीक्षण किया जाएगा ।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-28

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-28

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-27

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-27

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-26

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-26

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-25

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-25

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-24

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-24

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-23

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-23

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-22

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-22

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-21

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-21
सीमा चिन्ह  का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व


   (1)प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्चे पर करने के लिए उत्तरदाई होगा।।

  (2) ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उप धारा 1 में उल्लेखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का अपने खर्चे पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदाई होगी।।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-20

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-20

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-19

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-19

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-18

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-18

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-17

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-17

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-16

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-16

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-15

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-15

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-14

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-14

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-13

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-13

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-12

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-12

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-11

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-11

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-10

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-10

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-9

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-9

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-8

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-8

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-7

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-7

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा-6

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-6

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016                    धारा-5

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-5

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 4

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-4

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016         धारा-3

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-3

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016                    धारा-2

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
                   धारा-2

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016                    धारा-1

राजस्व संहिता 2016
         धारा 1

मंगलवार, 12 जून 2018

AEPS BY Aadharbank

AEPS is a bank led model which allows online interoperable financial transaction at PoS (Point of Sale / Micro ATM) through the Business Correspondent (BC)/Bank Mitra of any bank using the Aadhaar authentication.
How to get it:
  • Provide KYC (Know Your Customer) information to open a new account
  • Aadhaar Number should be linked with bank a/c.
What is required for Transaction:
  • MicroATM.
  • Remember Aadhaar.
  • Give Bank name.
  • Present self (Aadhaar holder).
Services Offered:
  • Balance Enquiry.
  • Cash Withdrawal.
  • Cash Deposit.
  • Aadhaar to Aadhaar funds transfer.
  • Payment Transactions.

What We Offer and Advantage !

What We Offer and Advantage !
Integrated Solution

Integrated Solution

Real Time Settlement

Real Time Settlement

Scalable

Scalable

Cross Platform Support

Cross Platform Support

Highly Secured

Highly Secured

Bank Backed

Bank Backed

Service Offered with AEPS !

Service Offered with AEPS !

  1. Balance Inquiry.
  2. Cash Withdrawal.
  3. Cash Deposit.
  4. Aadhaar to Aadhaar Fund Transfer.
Money

गुरुवार, 7 जून 2018

Aadharbank

Aeps Bank led model which allows online interoperable financial transaction at PoS (Point of Sale / Micro ATM) through the Business Correspondent (BC)/Bank Mitra of any bank using the Aadhaar authentication.


How to get it:


Provide KYC (Know Your Customer) information to open a new account


Aadhaar Number should be linked with bank a/c.


Aeps usages

AEPS is a bank led model which allows online interoperable financial inclusion transaction at Micro ATM

What is Aeps

AEPS is a new payment service offered by the National Payments Corporation of India to banks, financial institutions using ‘Aadhaar’ number and online UIDAI authentication through their respective Business correspondent service centres.

What we offer

Our AEPS Solution is designed for suite Need of companies with all aspects for their Aadhar Enable Payment System requirement.

Aadhar Enabled payment system AEPS Api white label API Aadharbank franchisee partnership



Background

In order to further speed track Financial Inclusion in the country, Two Working Groups were constituted by RBI on MicroATM standards and Central Infrastructure & Connectivity for Aadhaar based financial inclusion transactions with members representing RBI, Unique Identification Authority of India, NPCI, Institute for Development and Research in Banking Technology and some special invitees representing banks and research institutions.
The working group on MicroATM standards & Central Infrastructure & Connectivity has submitted its report to RBI. As a part of the working group it was proposed to conduct a Lab level Proof of concept (PoC), integrating the authentication & encryption standards of UIDAI, to test the efficacy of MicroATM standards and transactions using Aadhaar before they are put to actual use. The PoC was successfully demonstrated at various venues.
AePS is a bank led model which allows online interoperable financial inclusion transaction at PoS (MicroATM) through the Business correspondent of any bank using the Aadhaar authentication.AePS allows you to do six types of transactions.
The only inputs required for a customer to do a transaction under this scenario are:-
  • IIN (Identifying the Bank to which the customer is associated)
  • Aadhaar Number
  • Fingerprint captured during their enrollment


Objectives

  • To empower a bank customer to use Aadhaar as his/her identity to access his/ her respective Aadhaar enabled bank account and perform basic banking transactions like cash deposit, cash withdrawal, Intrabank or interbank fund transfer, balance enquiry and obtain a mini statement through a Business Correspondent
  • To sub-serve the goal of Government of India (GoI) and Reserve Bank of India (RBI) in furthering Financial Inclusion.
  • To sub-serve the goal of RBI in electronification of retail payments.
  • To enable banks to route the Aadhaar initiated interbank transactions through a central switching and clearing agency.
  • To facilitate disbursements of Government entitlements like NREGA, Social Security pension, Handicapped Old Age Pension etc. of any Central or State Government bodies, using Aadhaar and authentication thereof as supported by UIDAI.
  • To facilitate inter-operability across banks in a safe and secured manner.
  • To build the foundation for a full range of Aadhaar enabled Banking services.


Services Offered by AePS

  • Cash Withdrawal
  • Cash Deposit
  • Balance Enquiry
  • Aadhaar to Aadhaar Fund Transfer
  • Mini Statement
  • Best Finger Detection

BHIM Aadhaar Pay

BHIM Aadhaar Pay is meant for merchants to receive digital payments from customers over the counter through Aadhaar authentication. It allows for any merchant associated with any acquiring bank on BHIM Aadhaar Pay service, to allow the merchant to accept payment from a customer of any bank, by authenticating the customer’s biometrics – currently only fingerprints, directly from the customer’s Aadhaar enabled bank account and receive the sale proceeds instantaneously directly into merchant’s own bank account.
To be able to effect the same, the merchant must have an Android mobile with the BHIM Aadhaar app and a certified biometric scanner attached with the mobile phone on the USB port AND both the merchant and customer should have had linked their Aadhaar numbers to their bank accounts respectively

AEPS SERVICE #AadharBank

AEPS CSP ONLINE APPLY
*Aadhar Bank Mitra*
नमस्कार दोस्तों अगर आप Aadhar Bank Mitra बनना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है आप घर बैठे AEPS CSP बैंकिंग काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप घर बैठे 20000 से 30000₹ महीने का बड़ी आसानी से कमा सकते हैं इसमें आप कैश निकासी कैश जमा बैलेंस इंक्वायरी आदि काम घर बैठे कर सकते हैं (AEPS) मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और यह सारा काम आपका आपके आधार कार्ड के माध्यम से होता है तो अगर यह काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं और बैंकिंग सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म को अप्लाई करें
AEPS CSP service list (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में दी जाने वाली सेवाएं)

Cash withdrawal

Cash deposit

Balance enquiry

Bill pay

Money Transfer In Any Bank Account

ATM money withdrawal


Aadhar Bank मित्र बनने
का तरीका

अगर आप Aadhar Bank Mitra बनना  चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको हमारे लिए अपना पेन कार्ड आधार कार्ड ईमेल ID फोन नंबर अपना फोटो और एक फॉर्म भर के हमें भेजना होगा जो हम आपको बाद में मेल करेंगे जब आप हमें यह सारी प्रक्रिया यह सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हो तो हम 4 से 5 दिन में आपका ID पासवर्ड तैयार कर देते हैं और आपका Aadhar Bank मित्र पोर्टल एक्टिवेट कर देते हैं जिसमें आप पैसे को निकाल सकते हो पैसे जमा कर सकते हो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो इस पोर्टल को लेने के लिए आपको ₹1000 देने होंगे

 Aadhar bank CSP लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किन डोकोमेंट की रिक्वायरमेंट है

 आधार (हस्ताक्षर सहित)

 PAN (हस्ताक्षर सहित)

  Aadhar Bank mitra FORM  यहां से डाउनलोड कर सकते हैं : और online now

 पेमेंट SCREEN SHOOT या स्कैन

 MO. NO. (पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए)

 EMAIL

 CENTER NAME


CSP लेने के लिए आप सबसे पहले ₹1000 पेमेंट करें पेमेंट करने के बाद  Online फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होगी जब आप सही तरीके से फॉर्म को भर देते हो तो आपको 5से 7 दिन में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपका ID पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा

           aadharbankhelp@gmail.com
www.aadharbank.com

रविवार, 3 जून 2018

Aadhar Bank

#Aadhaar_Bank offer

 Cash withdrawal
OR deposit at Aadhar Bank  Retail Store using just fingerprint and Aadhaar Number

Features & Benefits
For Customers

Withdraw cash from your Aadhar Bank Retail Store (Aadhaar ATM)
Deposit cash into your bank account at your Aadhar Bank Retail Store (Aadhaar Deposit)
No need to carry cards or remember PIN
For Retailers

Earn double commission by offering deposit & withdrawal service
Offer complete banking experience to your customers
Attract more customers
Efficient use of cash in drawer
Money Transfer
Instant money transfer to any Bank Account across India at the Aadhar Bank Retail Store

Features & Benefits
For Customers

An easy, fast & secure mode of sending money to your loved ones
Transfer money instantly even on Sundays & Public Holidays
No waiting in long queues, filling slips or visiting a bank to transfer money

For Retailers

Earn commission on every money transfer
Use the cash received to offer Aadhaar ATM service & earn double income
Attract more customers to your shop
Visit for more information
www.aadharbank.com

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