धारा 38
गलती और लोप का सुधार
1) नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी मैं किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को बिहित रीति से दिया जाएगा।
2) उपधारा 1 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन संबंधी मामलों को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन संबंधी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा ।
3) कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थित हो द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा।।
4) उपधारा 3 के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थित हो के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
5) नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी की कोई फर्जी यया छल साधित प्रविष्टि को इस धारा के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है।
6) इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख तथा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीत से और ऐसी जांच जो बिहित की जाए, करने के बाद ठीक कर सकेगा।।