उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 36
अंतरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना:-
धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी जहां भूमि पर किसी हक या भार को बनाने समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिस के संबंध में अधिकार अभिलेख खतौनी बनाने के लिए तात्पर्रियत कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्री कृत कराया गया है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस तहसीलदार को जिस की अधिकारिता में वह भूमि स्थित है ऐसे प्रपत्र में और ऐसी समय सीमा में जेसी बिहित की जाए सूचना भेजेगा ।।
2)इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभि लिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख खतौनी में कोई संसोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसा आदेश संबंधित है के संबंध में अद्यतन देय भू राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाए।।
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