भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति इस संहिता के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, ऐसी निबन्धनों और शर्तो, जैसी विहित की जाय के अधीन रहते हुए ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है।
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रविवार, 8 दिसंबर 2024
सोमवार, 23 मई 2022
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 221
निरीक्षण करने और प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार- इरा राहिता या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार किए गए या रखे गए सभी दस्तावेज, विवरण अभिलेख और रजिस्टर ऐसे समय और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के भुगतान जैसी विहित की जाय, पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और कोई भी व्यक्ति विहित फीस का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेज, विवरण, अभिलेख या रजिस्टर की या ऐसे दस्तावेज के किसी भाग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 219
प्रत्यायोजन - राज्य सरकार परिषद को या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को नियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न इस संहिता के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को अधिसूचना द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकती है जिनका प्रयोग ऐसी निबन्धनों और शर्तो, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, के अधीन किया जायेगा।
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