अध्याय3 लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
अध्याय3 लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

रविवार, 28 नवंबर 2021

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 103

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 103 इस संहिता के उल्लंघन में पट्टे का प्रभाव - जहां धारा 94 धारा 95 धारा 96 या धारा 99 के उल्लंघन में किसी भूमिधर ने अपनी किसी जोत या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दिया हो वहां किसी विधि या संविदा या पट्टा विलेख में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, (क) जहां अपने परिवार द्वारा धृत भूमि के साथ पट्टेदार द्वारा धृत भूमि जिसमें कि उसको और उसके परिवार के किसी सदस्य को पट्टे पर दी गयी भूमि सम्मिलित है, का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 5. 0586 हेक्टेयर से अधिक न हो तो वहां पट्टेदार उस पर असंक्रमणीय अधिकारों सहित भूमिधर हो जाएगा और समझा जायेगा और (ख) जहां कुल क्षेत्रफल, जैसा ऊपर वर्णित है, 5.0586 हेक्टेयर से अधिक है, वहां पट्टेदार उसका क्रेता हो जाएगा और समझा जायेगा और उस पर धारा 89 के उपबन्ध लागू होंगे।

Featured post

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 206

अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति (1) कोई व्यक्ति जो (क) गांव की किसी सार्वजनिक सड़क (चकरोड सहित ), पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके ...