(1) धारा 33 की उप धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी अंतरण से भिन्न अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अंतरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को बिहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है ।
स्पष्टीकरण:-- इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द अंतरण के अंतर्गत कोई पारिवारिक बंदोबस्त भी है।
(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में अंतरण के आधार पर प्रविष्ट कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है ऐसी किसी प्रविष्ट के संबंध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।।
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