अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति (1) कोई व्यक्ति जो
(क) गांव की किसी सार्वजनिक सड़क (चकरोड सहित ), पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता
है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, या
(ख) उप जिलाधिकारी द्वारा धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
(ग) तहसीलदार द्वारा धारा 25 या धारा 26 के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
(घ) धारा 42 या धारा 48 के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है: जुर्गाना का दायी होगा जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी गागले में एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रूपये से अधिक नहीं होगा और किसी अन्य गागले में पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से यथा स्थिति उप जिलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपेक्षा की जा सकती है कि वह पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक ऐसी धनराशि, जिसे संबंधित अधिकारी ऐसे कार्य या विफलता की पुनरावृत्ति से प्रविरत रहने के लिये ठीक समझे का बन्धपत्र निष्पादित करें।
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