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मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्याय 2

राजस्व संहिता 2006 अध्याय-दो



राजस्व मण्डल

में राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन-इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मंडलों में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक ज़िले हो सकेंगे और प्रत्येक ज़िला में दो या अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगना में दो या इससे अधिक गांव हो सकेंगे।  

राजस्व क्षेत्रों का गठन

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(एक) उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मण्डल बनता हो; (दो) उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई ज़िला बनता हो;

(तीन) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती हो।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को समामेलित, पुनःसमायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है

और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और यदि जहाँ किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाए, तो वहाँ उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखत या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किए गए निर्देशों को, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, पुन: नामकरण किए गए क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा :

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी।

(3) कलेक्टर विहित रूप में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गांवों को लेखपाल हलकों में और लेखपाल हलकों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के मुख्यालय को भी उसके हल्के के भीतर विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय यथा विद्यमान मण्डल, ज़िले, तहसील, परगने, राजस्व निरीक्षक हलके, लेखपाल हलके और गांव, जब तक कि पूर्ववर्ती उपखण्डों में उनमें कोई परिवर्तन न कर दिया जाए, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र समझे जायेंगे।


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