उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
धारा 32
अभिलेखों को ठीक करना
1) कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उप जिलाधिकारी तहसील या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबंधित रूप से अधिकार अभिलेख खतौनी क्षेत्र पंजी खसरा और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हो और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहारों को जिनका किन्ही अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े अभिलिखित करेगा और उनमें किन्ही ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गई थी
【परंतु यह की नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाएगा 】
2) उपधारा 1 के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अंतर ग्रस्त हो रखे जाने योग्य नहीं होगा।।
धारा 32
अभिलेखों को ठीक करना
1) कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उप जिलाधिकारी तहसील या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबंधित रूप से अधिकार अभिलेख खतौनी क्षेत्र पंजी खसरा और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हो और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहारों को जिनका किन्ही अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े अभिलिखित करेगा और उनमें किन्ही ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गई थी
【परंतु यह की नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाएगा 】
2) उपधारा 1 के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अंतर ग्रस्त हो रखे जाने योग्य नहीं होगा।।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
please use polite language