उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016
धारा-21
धारा-21
सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व
(1)प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्चे पर करने के लिए उत्तरदाई होगा।।
(2) ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उप धारा 1 में उल्लेखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का अपने खर्चे पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदाई होगी।।
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