अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना- धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।।
सोमवार, 6 अगस्त 2018
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 49
मानचित्र और अभिल ेख क े पुनरीक्षण की प्रक्रिया- (1) धारा 46 और 47 क े अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करन े के लिय े अभिलेख अधिकारी उपधारा (2) स े (8) क े उपबन्धा ें के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में स ुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन करायेगा। (2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने क े पश्चात् नायब तहसीलदार ऐस े अभिल ेख में लेखन सम्बन्धी भूलों और गलतिया ें को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा और स ंबद्ध खातेदारो ं और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी कराय ेगा जिसमे ं चालू अधिकार अभिलेख और ऐस े अन्य अभिलेख स े, जो विहित किया जाए, स ुस ंगत उद्धरण दिए जायेंगे, जिसम ें भूमि के सम्बन्ध में उनक े अधिकार और दायित्व और उपधारा (1) म ें उल्लिखित क्रियाओं क े दौरान उनमें पायी गयी भ ूला ें और विवादों का उल्ल ेख किया जाय ेगा। (3) कोई व्यक्ति जिस े उपधारा (2) क े अधीन ना ेटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति क े दिनांक स े इक्कीस दिन क े भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसम ें ऐस े अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो। (4) भूमि म ें हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अनुसार विवाद क े तय किय े जान े के पूर्व किसी समय नायब तहसीदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। (5) नायब तहसीलदार - (क) जहा ं उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारा ें को स ुनवाई करने के पश्चात; और (ख) किसी अन्य स्थिति म ें, ऐसी जाँच करन े के पश्चात, जिस े वह आवश्यक समझ े; भ ूल का स ुधार कर ेगा और अपने समक्ष उपस्थित हा ेन े वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा कर ेगा और ऐस े समझौत े क े आधार पर आदेश देगा। (6) ऐस े समस्त मामलों का अभिलेख, जिनका निस्तारण, नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भ ेज दिया जाएगा जो उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया क े अनुसार करेगा, और जहाँ विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्गस्त हो वहाँ वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जाँच करन े के पश्चात करेगा। (7) जहा ँ उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जाँच करने क े पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हा े जाए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहाँ ऐसी भ ूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति का े बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐस े बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो। (8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आद ेश स े व्यथित कोई व्यक्ति ऐस े आदेश के दिन ंाक स े तीस दिन क े भीतर, विहित रीति स े अभिलेख अधिकारी का े अपील कर सकता है, और अभिलेख अधिकारी का ए ेसी अपील पर प्रत्येक आदेश, धारा-210 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 48
सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति-----
जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिन के भीतर एसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे और व्यतिक्रम होने पर वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों से या भूमिधरों से उनके निर्माण की लागत की वसूली करेगा ।।।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 47
सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण:-
जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार कराएगा और तत्पश्चात यथास्थिति क्षेत्र पंजी खसरा और अधिकार अभिलेख खतौनी या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा। ।।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 46
अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण
जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पणजी खसरा और अधिकारी अभिलेख खतौनी या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण कराएगा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 45
अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति :--
जहां कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो वहां धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाएगा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 44
अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी
1) राज्य सरकार 1 अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख प्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उसने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जिसने हुए उचित समझे
2) सहायक अभिलेख अधिकारी, जब तक धारा 43 की उप धारा 1 उया उप धारा 2 के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जाएंगे ।।
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