सोमवार, 6 अगस्त 2018

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 48

सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति-----
जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिन के भीतर एसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे और व्यतिक्रम होने पर वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों से या भूमिधरों से उनके निर्माण की लागत की वसूली करेगा ।।।

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