सोमवार, 6 अगस्त 2018

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 धारा 41

किसान बही
1)  हर बार इस अध्याय के अधीन जब अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार की जाए तो कलेक्टर यथाशीघ्र हर खातेदार को एक किसान वही उपलब्ध कराएगा इसमें ऐसा विवरण होगा जो बिहित किया गया हो ।
2) किसान बही किसान के द्वारा समस्त जिले में धारण की गई समस्त भूमि की समेकित जोत बही होगी ।
3) संयुक्त जोत की स्थिति में इस धारा के प्रयोज्य के लिए ऐसे एक या अधिक सह खातेदारों को किसान बही दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करें।
4) किसान भाई के लिए खातेदार ऐसा मूल्य देने के लिए उत्तरदाई होगा जो निश्चित किया गया हो ।
5) किसान वहीं रहने वाला प्रत्येक खातेदार समय-समय पर अधिकार अभिलेख खतौनी में किए गए परिवर्तनों को प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।।
6) जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी किसान को किए गए प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह जोतबही में जोत का धारक है तो ऐसे दिए गए ऋण को किसान बही में पृष्ठांकित करवाएगा।।
7) जब खातेदार को किसी बैंक का वित्तीय संस्था से कोई ऋण मिलता है तो खातेदार बैंक को एक ऐसा शपथ पत्र देगा कि जोत बही में अंकित जोत पर किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से उसने ऋण नहीं लिया है तथा उसने जोत बही में अंकित समस्त जोत अथवा जोत का एक अंश किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किया है ।।
8) जब खातेदार द्वारा ऐसा शपथ पत्र दिया जाता है और शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन दिया गया हो जो असत्य हो अथवा सत्य होने की आशंका हो तो ऐसे आज असत्य कथन को देने पर खातेदार को एक ऐसी अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है जो 3 वर्षों तक हो सकता है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।।
9) ऐसे बैंक अथवा वित्तीय संस्था ऋण के पुनर्भुगतान या अंतिम भुगतान को किसान बही में पृष्ठांकित करेगी।।

सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति अथवा खातेदार ऐसी समस्त सूचनाओं या दस्तावेजों को किसी राजस्व अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा जो किसी कार्य में लगे हुए राजस्व अधिकारी कर्मचारी के मांगने पर  पुनरीक्षण के लिए आवश्यक हो।।।।

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